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Tuesday, October 1, 2019

ओडिशा: कोर्ट ने तीन बच्चों की मां होने के कारण पंचायत समिति की चेयरपर्सन को ठहराया अयोग्य

नई दिल्ली।  ओडिशा के आदिवासी बहुल कंधमाल की जिला अदालत ने पंचायती राज निकाय की एक महिला प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उसके दो से अधिक बच्चे थे। दरअसल, महिला ने पंचायत समिति अधिनियम का उल्लंघन किया था जिसमें

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